सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(SBI) को बड़ा झटका लगा है|केवल एक दिन का समय, बात नहीं मानी तो चलेगा एक और केस |
कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है शीर्ष न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 12 मार्च तक की इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाए | बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी से इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी|
